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अखिलेश बोले न दलील, न अपील, न वकील यूपी में आपातकाल

लखनऊ :- समजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही हैं योगी सरकार में न दलील न अपील, न वकील की जरूरत हैं। योगी सरकार ने हिंसा में सम्पत्ति के नुकसान की वसूली के लिए गठित अभिकरण का फैसला अंतिम होगा और किसी न्यायालय में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। इस फैसले से यूपी में आपातकाल जैसी स्थित बन गई हैं।

यूपी में आपातकाल:- अखिलेश यादव

यह व्यवस्था एक तरह से अपातकाल जैसी होगी जब न दलील न अपील, न वकील की मान्यता होगी। दंगा क्षेत्र में हिंसा की रिपोर्ट भी सरकार के इशारे पर दर्ज होगी और बतौर सजा कथित दंगाई से वसूली भी मनमाने तरीके से की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही वाले सभी अधिकार हथियाना चाह रही है। प्रदेश सरकार मनमाने तरीके से अपने विपक्ष को मौन कराने की हरचंद कोशिश में लगी है।

बता दे कि सीएए विरोधी आंदोलन के बाद यूपी की योगी सरकार ने एक अध्यादेश ला कर लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली-2020 बनाई थी। इसी नियमावली को कानूनी दर्जा देते हुए दो दावा अधिकरणों का गठन किया गया है।
इनमें से एक अधिकरण लखनऊ में और दूसरा मेरठ में होगा। दावा अभिकरण को
सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उसी रूप में काम करेगा।
इस अधिकरण में वे लोग क्लेम कर सकेंगे, जिनकी संपत्ति को दंगे या किसी जुलूस
के दौरान नुकसान पहुंचा हो। अधिकरण उनकी शिकायतों पर वसूली कराएगा।
खास बात ये है कि दंगाइयों या उपद्रवियों को अपनी बेगुनाही का सबूत भी अभिकरण में ही देना होगा।

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